किसानों की फसल के संबंध में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कैबिनेट ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना से ,प्राकृतिक आपदाओं से किसानो के फसल को जो नुकसान होता है उस नुक्सान को किसान कुछ हद तक काम सकेंगे।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
– Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
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इस योजना के लिये 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च किया जायेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत, किसानों को बीमा कम्पनियों द्वारा निश्चित, खरीफ की फसल के लिये 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिये 1.5% प्रीमियम का भुगतान करेगा।
इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचा रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिये किसानों को 5% प्रीमियम (किस्त) का भुगतान करना होगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य पहलु
सभी खरीफ फसलों के लिए 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाना है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम 5% होगा।
किसानों द्वारा भुगतान किये जानेवाले प्रीमियम की दरें बहुत ही कम हैं और शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में फसल हानि के लिए किसानों को पूर्ण बीमित राशि प्रदान की जाए।
सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। भले ही शेष प्रीमियम 90% हो, यह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
इससे पहले, प्रीमियम दर पर कैपिंग का प्रावधान था जिससे किसानों को कम कम दावे का भुगतान होता था। अब इसे हटा दिया गया है और किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमित राशि का दावा मिलेगा।
काफी हद तक प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। दावा भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए फसल काटने के डेटा को एकत्रित एवं अपलोड करने हेतु स्मार्ट फोन, रिमोट सेंसिंग ड्रोन और जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
2016-2017 के बजट में प्रस्तुत योजना का आवंटन 5, 550 करोड़ रूपये का है।
इस प्रधानमंत्री फसल बीमाबीमा योजना को, भारतीय कृषि बीमा कंपनी (AIC), तथा कुछ अन्य प्राइवेट कम्पनिया द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
PMFBY राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) की एक प्रतिस्थापन योजना है और इसलिए इसे सेवा कर से छूट दी गई है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उद्देश्य:-
प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणामस्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
कृषि में किसानों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थायित्व देना।
किसानों को कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना – प्रश्न और उत्तर
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फसल बीमा क्या है?
फसल बीमा, अनिश्चितताओं के कारण होने वाली फसल के नुकसान से किसान को बचाने का एक साधन है जो फसल की ख़राब होने से होने वाली नुकसान या उनके नियंत्रण से परे सभी अप्रत्याशित खतरों से उत्पन्न हो सकता है।
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PMFBY का उद्देश्य क्या है?
प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सतत उत्पादन का समर्थन करना है
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मौसम आधारित फसल बीमा क्या है?
मौसम आधारित फसल बीमा का उद्देश्य बारिश, तापमान, ठंढ, आर्द्रता आदि जैसे मौसम के मानकों की प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से होने वाली अनुमानित फसल हानि के कारण बीमित किसानों की आर्थिक क्षति की संभावना को कम करना है।
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फसलों के कितने कवरेज?
1) खाद्य फसलें (अनाज, बाजरा और दालें)
2) तिलहन
3) वार्षिक वाणिज्यिक / वार्षिक बागवानी फसलें -
फसल बीमा प्रदान करने वाली कंपनियो के नाम ?
Agriculture Insurance Company
Cholamandalam MS General Insurance Company
Reliance General Insurance Co. Ltd.
Bajaj Allianz
Future Generali India Insurance Co. Ltd.
HDFC ERGO General Insurance Co. Ltd.
IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd.
Universal Sompo General Insurance Company
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.
Tata AIG General Insurance Co. Ltd.
SBI General Insurance
United India Insurance Co.